आगरा में गैंगस्टर को मिली सजा, 8 साल के कारावास और जुर्माने की सजा

आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र में एक बड़े अपराधी को सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत ने अभियुक्त गोविन्दा उर्फ राकेश, पुत्र शिवराम निवासी गौवरा थाना सादाबाद जिला हाथरस को 8 वर्ष 2 माह के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह मामला 23 अप्रैल 2016 को उस समय दर्ज किया गया था जब तत्कालीन खंदौली थानाध्यक्ष, उ0नि0 वहीद अहमद ने गोविन्दा उर्फ राकेश के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कराया था। अभियुक्त पहले से ही जेल में बंद था और उस पर चोरी और लूट जैसे गंभीर अपराधों के आरोप थे।

थाना खंदौली पुलिस और अभियोजन टीम द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए, माननीय न्यायालय में सही तथ्यों के साथ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत, अभियुक्त को त्वरित न्याय दिलाने के लिए सतत और प्रभावी पैरवी की गई।

आखिरकार, माननीय न्यायालय ने गोविन्दा उर्फ राकेश को दोषी करार देते हुए 8 साल 2 माह की सजा और 5,000 रुपये के जुर्माने का आदेश दिया। यह सजा न्याय और कानून व्यवस्था की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।

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